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TIKTOK REMOVED FROM PLAY STORE AND APP STORE | Google प्लेस्टोर और एप स्टोर से हटा टीकटोक TikTok, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई |



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Google प्लेस्टोर और एप स्टोर से हटा टीकटोक TikTok, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। 

टीकटोक एप को प्ले स्टोर और एप स्टोर से कोर्ट के आदेश बाद आज देर रात से हटा दिया है। 

भारत मे टीकटोक एप के २४ करोड़ कस्टमर है। 

मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप्प पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है. बता दें कि टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है. गूगल के इस कदम पर टिकटॉक की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद गूगल ने आखिरकार भारत में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय एप यानी की टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है. अब आप गूगल प्लेस्टोर से इस एप को डाउनलोड नहीं कर सकते. तो वहीं एपल के एप स्टोर से भी इस एप को हमेशा के लिए हटा दिया गया है. हमने भी गूगल प्ले स्टोर/एप स्टोर पर जाकर इस एप को डाउनलोड करने की कोशिश की लेकिन हमें भी ये एप नहीं मिला. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टिकटॉक एप से लगातार विवाद खड़ा हो रहा था. कई युवा रोजाना इस एप पर अपना वीडियो अपलोड करते थे जो काफी वायरल भी होता था. एप चीनी आधारित Bytedance टेक्नॉलजी कंपनी की है.

गूगल का नहीं आया कोई बयान। 

हालांकि, गूगल के इस कदम पर टिकटॉक की ओर से कोई बयान नहीं आया है. यह भारत में काफी पॉपुलर हो गया है लेकिन कुछ नेताओं और लोगों के विरोध के बाद इस एप को बैन करने पर बात चल रही थी. अभी तक इस एप को भारत में 240 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया था.

क्या था मामला। 

मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र से टिकटॉक पर बैन लगाने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप्प पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है और बच्चों को यौन हिंसक बना रहा है. बता दें कि टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है.  रॉयटर्स के अनुसार भारत में टिकटॉक एप अभी भी एपल के प्लेटफार्मों पर मंगलवार देर रात तक उपलब्ध था, लेकिन Google के प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था. Google ने एक बयान में कहा कि यह इस एप पर टिप्पणी नहीं करता है लेकिन स्थानीय कानूनों का पालन करता है.

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के टिकटॉक एप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. मद्रास उच्च न्यायालय ने अश्लील सामग्री तक पहुंच होने की चिंताओं के चलते केंद्र सरकार को इस एप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.

अभी भी जिन लोगो ने ये एप इन्स्टॉल कर रखा है वो एप चालु है।

इस एप पर लिये गए फैसले से कही ना कही लोगो का गुस्सा फूट रहा है।

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